ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सभी श्रेणियों के लिए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना
7th Pay DA : जाने कितना बढ़ा महंगाई भत्ता
Good News – Dearness Allowance (DA) Increased from 1 July 2024
ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सभी श्रेणियों के लिए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना
ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की सभी श्रेणियों के लिए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना – आवेदन पत्र के साथ: डाक विभाग ओ.एम. दिनांक 03.03.2025
स.19-19/2024-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)
डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दिनांक: 03.03.2025
सेवा में,
सभी सर्कलों के प्रमुख,
महोदय/ महोदया,
कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 25.02.2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.19-19/2024-जीडीएस का संदर्भ लें।
2. इस विषय में मुझे दिनांक 25.02.2025 के के का का.ज्ञा. की हिंदी अनुवादित प्रति अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। पत्र का हिंदी संस्करण सभी संबंधितों के बीच प्रसारित किया जा सकता है।
भवदीय
(रवि पाहवा)
निदेशक (जीडीएस)
सं. 19-19/2024-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)
डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक : 25-02-2025
कार्यालय ज्ञापन
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के उपबंधों और ओपी (कैट) सं 85/2021 में माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.2024 के आदेश के अनुपालन में, दिनांक 14.12.2018 के का.ज्ञा. सं. 17-31/2016-जीडीएस के पैरा 2.2 (योजना-2: चिकित्सा आधार पर) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:
2. योजना : चिकित्सा आधार पर स्वेच्छिक सेवायुक्ति योजना:
I. कार्यक्षेत्र : ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो किसी संक्रामक बीमारी, शारीरिक या मानसिक निःशक्तता से पीड़ित हैं और जिसके कारण वह जीडीएस के रूप में नियोजन के लिए स्थायी रूप से असमर्थ हो गए।
II. जीडीएस के लिए योजना विकल्प:
(विकल्प : क) ऐसे जीडीएस के मामले में, जो किसी संक्रामक बीमारी या शारीरिक या मानसिक निःशक्तता, कि उसे स्थायी रूप से नियोजन के लिए असमर्थ कर देती है, और जीडीएस नौकरी छोड़ने का इच्छुक नहीं है, उस पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :
कोई भी प्राधिकारी किसी ऐसे जीडीएस के टीआरसीए को समाप्त या कम नहीं करेगा, जो किसी संक्रामक बीमारी या शारीरिक या मानसिक निःशक्तता के कारण उसे नियोजन के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर दे।
परंतु, यदि कोई जीडीएस निःशक्त हो जाने के बाद उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसे वह धारित कि हुए किए हु था, तो उसके टीआरसीए स्तर पर ध्यान दिए बिना उसे किसी अन्य ऐसे पद पर तरित कर दिया जाएगा, जो जीडीएस के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त है।
परंतु यह भी कि यदि जीडीएस की निःशक्तता की प्रकृति को ध्यान में शव हुए किसी पद के संबंध में समायोजित करना संभव न हो, तो उसे उपयुक्त पद पे उपलब्ध होने तक या उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, वैकल्पिक (सुपरन्यूमेरी) पद पर रखा जा सकता है, जो भी पहले हो।
(विकल्प : ख) ऐसे मामले में, जहां जीडीएस किसी संक्रामक बीमारी या शारीरिक या मानसिक निःशक्तता के कारण, जो उसे नियोजन के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है और वह किसी अन्य पद पर शिफ्ट में किए जाने और न ही वैकल्पिक (सुपरन्यूमेरी) पद पर बने रहने का इच्छुक होता है, वह ग्रामीण डाक सेवा (संक्षिप्त में सेवा) को स्थायी रूप से छोड़ सकता है।
III. नियम एवं शर्तेऔर शर्तें :
जीडीएस द्वारा ऊपर उल्लिखित किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:
जीडीएस संक्रामक रोग (रोग का नाम) या शारीरिक या मानसिक निःशक्तता (निःशक्तता का नाम) से पीड़ित है जिससे वह जीडीएस के रूप में नियोजन के लिए स्थायी रूप से असमर्थ है।
या
जीडीएस वर्तमान में जिस पर ति का कार्य करता रहा है, उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा आगे और करने के लिए उपयुक्त है।
IV. हकदारियां : प्रदान की गई नियोजन अवधि के समानुपात में सामान्य सेवामुक्ति लाभ। यदि जीडीएस नियोजन अवधि के 10 वर्ष पूरे होने से पूर्व नियोजन से मुक्त होता है, वह किसी भी प्रकार का मौद्रिक लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
V. टिप्पणी : स्वतंत्र इकाईयों (जैंसे। जीपीओ, विदेशी डकघर आदि) के मायले में ‘डिवीजन प्रमुख की शक्तियों का निर्वहन, कम से कम डाक अधीक्षक (पीएस) ग्रुप ‘ख’ के रैंक द्वारा किया जाएगा।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
-हस्ताक्षरित-
(रवि पाहवा)
निदेशक (जीडीएस/पीसस)
सेवा में,
सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल
प्रतिलिपि (सूचनार्थ) :
अंग्रेजी पाठ के अनुसार
अनुबंध-।
ग्रामीण डाक सेवकों को चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति या अन्य उपयुक्त पद पर स्थानांतरण/वैकल्पिक (सुपरनयूमेरी) पद पर बनाए रखने का आवेदन
[जीडीएस के किसी संक्रामक बीमारी या शारीरिक या मानसिक निःशक्तता के कारण जो स्थायी रूप से असमर्थ बना देती है, के मामले में ही लागू]
दिनांक :___
सेवा में :
___________
___________
___________
महोदया/महोदय,
मैं, अधोहस्ताक्षरी, __________ (नाम, पदनाम और कार्यालय), ने _______ दिनांक ____ पर को ____ के रूप में नियोजन के ____ वर्ष पूरे कर लिया हूं। वर्तमान में, मैं ____ (संक्रामक रोग या शारीरिक/मानसिक निःशक्तता का नाम) से पीड़ित हूं, जिसके कारण मैं बीपीएम/एबीपीएम/डाक सेवक के पद से संबंधित किसी भी कार्य के निष्पादन में असमर्थ हो गया हूं।
2. मैं विभाग द्वारा नामोद्दिषट अनुसार उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा जांच कराने काइच्छुक हूं।
3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं निम्नलिखित विकल्प (कृपया एक का चयन करें) में से एक विकल्प प्रस्तुत करता हूं :
स्थान: ____
जीडीएस के हस्ताक्षर: ____
जीडीएस का नाम और पदनाम:____
टिप्पणी :
यदि ग्रामीण डाक सेवक आवेदन पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी ओर से उसका पति/उसकी पत्नी या 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई अन्य पारिवारिक सदस्य उपर्युक्त फॉर्मेट में उचित संशोधन करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
This entry was posted in Central Govt, Circulars & Rule, Postal Dept., Central Govt
क्या 8वें वेतन आयोग में DA और DR पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जानिए
ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सभी श्रेणियों के लिए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना
Good News – Dearness Allowance (DA) Increased from 1 July 2024
FAQs on the policy of reservation to Ex-servicemen in Central Civil Services
CBI ARRESTS SR. MARKETING OFFICER OF DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION
Good News – 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
Anubhav Awards Scheme, 2024 For Central Government employees
Good News – 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
KNOW ABOUT – RETIREMENT BENEFITS
Good News – 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सभी श्रेणियों के लिए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना
मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया
Regarding Procedure for Handling complaints referred by Lokpal to CVO
Good News – 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
Good News – 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
Are you sure you want to delete this element?
Close