7th Pay DA : जाने कितना बढ़ा महंगाई भत्ता
Road Mileage Allowance for Officers
Transfer Policy for Postal Civil Wing officers and officials — Issue of Guidelines.
उत्तर – जो कोई आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह आर टी आई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों , विभागों तथा फॉर्म में उल्लिखित अन्य केन्द्रीय लोक प्राधिकारियों को अनुरोध कर सकता है।
उत्तर – आवेदन की विषयवस्तु सूचना का अधिकार अनुरोध फॉर्म के निर्धारित कॉलम में लिखे। वर्तमान में, आवेदन की विषयवस्तु केवल 3000 अक्षरो तक ही सीमित है। यदि आवेदन की विषयवस्तु 3000 अक्षरो से अधिक है, तो फार्म के “सपोर्टिंग डोकूमेंट” कॉलम में पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
उत्तर – आर टी आई अनुरोध फॉर्म के प्रथम पृष्ठ को भरने के पश्चात, गरीबी रेखा से ऊपर के आवेदक को निर्धारित शुल्क के भुगतान के लिए “भुगतान करें“ पर क्लिक करे। यहाँ दिये गए माध्यमों से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते है-
(i) एस बी आई पेमेंट गेटवे और उससे जुड़े बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग से ।
(ii) एस बी आई के डेबिट कार्ड से।
(iii) मास्टर या वीजा के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से।
नोट- आर टी आई नियम 2012 के अनुसार बी पी एल के लिए आर टी आई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बी पी एल आवेदकों को आवेदन के साथ इस संबंध में, उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
उत्तर – हाँ, एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
ध्यान रहे कि इस माध्यम से दायर किया गया आवेदन इलैक्ट्रॉनिक रूप से कथित मंत्रालय / विभाग के “नोडल अधिकारी” के पास पहुंचेगा “न” कि संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास। नोडल अधिकारी संबंधित सी पी आई ओ को वे आवेदन को इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा।
उत्तर – यदि आर टी आई आवेदन उस लोक प्राधिकारी से संबंधित नहीं है जिसका चयन आवेदक ने किया है तो उक्त लोक प्राधिकरण का ‘नोडल अधिकारी’ आवेदन को आर टी आई अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित केन्द्रीय लोक प्राधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित कर देगा यदि वह इस पोर्टल से नामांकित अन्यथा उसे केन्द्रीय लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में हस्तांतरित करेगा।
नोट – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य लोक प्राधिकरणों हेतु आवेदन, बिना शुल्क की वापसी के, लौटा दिए जाएंगे।
उत्तर – यदि सूचना प्रदान करने के लिए लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता है तो इस पोर्टल पर सी पी आई ओ इसकी सूचना देगा जिसे आवेदक ‘ब्यु स्टेटस’ टैब के माध्यम से देख सकता है और एक ई-मेल एलर्ट या एस एम एस या दोनों के द्वारा भी आवेदक को यही सूचना भेजी जाएगी।
अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने के लिए आवेदक को इस पोर्टल पर ‘ब्यु स्टेटस’ नामक विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा और अनुरोध पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरान्त ‘मेक पेमेंट’ नामक विकल्प उपलब्ध हो जाएगा।
उत्तर – प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए, आवेदक को आर टी आई ऑनलाइन पोर्टल में “सबमिट फर्स्ट अपील” नामक विकल्प का चयन कर सामने आने वाले फार्म को भरना होगा। प्रथम अपील के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या और ई-मेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है।
उत्तर – प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना है।
उत्तर – यद्यपि यह वैकल्पिक है, फिर भी एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक / अपीलकर्ता द्वारा मोबाइल नम्बर दिया जा सकता है।
उत्तर – आप अपने पिछले आर टी आई अनुरोध / अपील देखने के लिए इतिहास देखें कॉलम पर जा सकते हैं।
उत्तर – जी नहीं, आप सीधे “आवेदन करें” टेब पर अपना आर टी आई आवेदन दायर कर सकते हैं।
उत्तर – इतिहास देखें / स्थिति देखें में, नागरिक 3 वर्षों की अवधि के लिए बनाए गए आर टी आई मामलों को देख सकते हैं|
उत्तर – कृपया बार-बार भुगतान करने या फिर से अनुरोध सबमिट करने का प्रयास न करें। 24 से 48 कार्य घंटों की प्रतीक्षा करें क्योंकि मिलान के बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि यह निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं होता है तो कृपया अपने लेनदेन विवरण के साथ helprtionline-dopt[at]nic[dot]in पर एक ई-मेल भेजें।
उत्तर – यह स्थिति तब आ सकती है जब आर टी आई आवेदन दूसरे लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में स्थानांतरित किया गया हो, जो इस पोर्टल से पंक्तिबद्ध न किया गया हो। ऐसे मामले में, अपील संबंधित लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में दायर करनी चाहिए। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यदि सी पी आई ओ द्वारा आपके आर टी आई आवेदन का जवाब नहीं दिया गया हो और 30 दिन समाप्त न हुए हों, तो इस मामले में 30 दिनों के नियत समय के समाप्त होने के बाद ही प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
उत्तर – नहीं, केवल ऑनलाइन आर टी आई आवेदन के लिए ही ऑनलाइन प्रथम अपील की जा सकती है।
उत्तर – यदि प्रथम अपील को बिना खाते में लोगिन किये दायर की गयी है तो प्रथम अपील खाते में प्रदर्शित नहीं होगी। लेकिन हमेशा दिए गए रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ “स्थिति देखें” में इसकी स्थिति देख सकते हैं।
उत्तर – यदि आर टी आई आवेदन को एक से ज्यादा सूचना अधिकारियो को अग्रेषित किया गया हो तो, एक से ज्यादा पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी ।
उत्तर – ऑनलाइन दायर आर टी आई आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति या जवाब, “स्थिति” टैब पर क्लिक करके देखी जा सकती है ।
उत्तर – पंजीकरण संख्या उन मामलों के लिए बैंक स्क्रॉल के सुलझाने के बाद उत्पन्न होती है जिनकी संख्या भुगतान के तुरंत बाद उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रक्रिया में 24 से 48 कार्य घंटे लग सकते हैं। अगर अभी भी पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो वे राशि के धनवापसी के लिए संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
उत्तर – जब एक लोक प्राधिकरण दस्तावेज का समर्थन करने का अनुरोध करता है, तो आवेदक को मोबाइल या ईमेल आई डी पर एक अलर्ट भेजी जाती है। ऐसी में, आवेदक से अनुरोध है कि वह आर टी आई ऑनलाइन (RTI Online)वेबसाइट पर जाएं और ‘स्थिति देखें’ में विवरण दर्ज करें। विवरण दर्ज होने के बाद, आर टी आई आवेदन की वर्तमान स्थिति सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने के विकल्प के साथ दिखाया देगा।
उत्तर – हेल्पलाइन मेल आईडी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आर टी आई दर्ज करते समय विशेष रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों या समस्या के लिए है। किसी अन्य विवरण के लिए न पूछें।
उत्तर – सर्टीफिकेट एरर को नज़रअंदाज कर दे और आगे बढ़े।
उत्तर – नहीं। यह पोर्टल विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए है।
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